हाईकोर्ट ने दिल्ली तथा एनसीआर वासियों को बड़ी राहत देते हुए मेट्रो कर्मचारियों की 30 जून से प्रस्तावित हड़ताल पर रोक लगा दी है। डीएमआरसी ने दिल्ली हाईकोर्ट में हड़ताल के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मेट्रो कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 06 जुलाई तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने हड़ताल के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि डीएमआरसी कर्मचारियों ने हड़ताल की नोटिस भी नहीं दिया है।
डीएमआरसी के गैर कार्यकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की चेतावनी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार दिल्ली मेट्रो का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लगा सकती है। केजरीवाल ने कहा कि मेट्रो कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि हड़ताल से लाखों लोगों को असुविधा होगी।
इस बीच डीएमआरसी प्रबंधन और डीएमआरसी स्टॉफ परिषद के प्रतिनिधियों के बीच आज दो दौर की वार्ता विफल हो गई। परिषद के सचिव रवि भारद्वाज ने वार्ता विफल होने की जानकारी देते हुए कहा आज मध्यरात्रि से नॉन-एग्जीक्यूटिव कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर जायेंगे। डीएमआरसी में लगभग 12,000 कर्मचारी हैं।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी मेट्रो के नॉन-एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। हड़ताल शुरू होने के कुछ घंटों पहले ही डीएमआरसी प्रबंधन से वार्ता के बाद हड़़ताल स्थगित हो गई थी। इसके बाद से ही मेट्रो कर्मचारी डीएमआरसी प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं।र लगाई रोक
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