लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41 हजार 610 सिपाहियों की भर्ती मामले में पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड को सभी श्रेणियों का अलग-अलग परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। इससे सामान्य वर्ग व आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी अपने-अपने परिणाम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से कहा है कि घोषित होने वाले परिणाम में स्पष्ट करें कि किस श्रेणी के अभ्यर्थी को कितना सीधा आरक्षण दिया गया है तथा किसको क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालकर ने दीपक राणा व 53 अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को एक माह के भीतर श्रेणीवार परिणाम घोषित करने को कहा गया है। याची के अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि परिणाम घोषित करने में आरक्षण नियमों का सही निर्धारण नहीं किया गया है। याचीगण को 308.5096अंक मिला है। इतना ही अंक 917 अन्य अभ्यर्थियों को भी मिला है। इसमें टाई ब्रेकर रूल्स लगाते हुए 39 अभ्यर्थियों को तो सफल घोषित किया गया है किंतु समान अंक पाने के बावजूद याचियों को सफल घोषित नहीं किया गया। याची का कहना है कि टाई ब्रेकर रूल्स लागू करने में मनमानी की गई है। श्रेणीवार परिणाम घोषित न किए जाने से स्थिति भ्रमपूर्ण हो गई है।
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