
लखनऊ। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रचार-प्रसार का मानदेय न मिलने पर अलीगढ़ के एक शख्स ने वकील के जरिये संस्था के मुख्य प्रबंधक स्वामी रामदेव व दो अन्य को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि बाबा रामदेव पक्षकार को 25 लाख रुपये का भुगतान करने के साथ क्षमा भी मांगें। वरिष्ठ अधिवक्ता सरदार मुकेश सैनी ने भेजे नोटिस में कहा है कि उनके पक्षकार ऋषि सारस्वत निवासी तारापुर को व्यावसायिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रचार-प्रसार व भारत स्वाभिमान न्यास का क्षेत्र में काम सौंपा गया था। कंपनी ने पांच हजार रुपये के महीने के मानदेय पर रखा और अन्य सुविधाएं देने की बात कही थी। लेकिन अब उनका मानदेय रोक दिया गया है। मालूम हो ऋषि सारस्वत वही शख्स हैं, जिन्होंने छह मई 2014 को पंजाब के एक शख्स द्वारा रामदेव का सिर कलम करने वाले को एक करोड़ का इनाम देने की बात कहने पर उसके खिलाफ सीजेएम के यहां मुकदमा कराने को याचिका दायर की थी।
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