नई दिल्ली। 2002 के हिट एंड रन केस मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान ने प्रतिवाद याचिका (कैविएट) दायर की है। इसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर कोई भी आदेश जारी करने से पहले मेरा पक्ष भी सुना जाए। महाराष्ट्र सरकार ने 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस केस में हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।
गौरतलब है कि बंबई हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर 2015 को 50 वर्षीय सलमान को अपनी एसयूवी कार से एक व्यक्ति की जान लेने और चार को घायल करने के आरोपों से बरी कर दिया था। राज्य सरकार का कहना है कि सलमान के बॉडीगार्ड पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी, के बयान को सेशन कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
सलमान खान की याचिका को शीर्ष अदालत ने इसी सप्ताह की शुरुआत में मंजूरी दी। सलमान को सत्र न्यायालय ने छह मई, 2015 को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया था। उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। 10 दिसंबर, 2015 को बांबे उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के उस फैसले को पलटते हुए सलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।
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