नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुंबई में 2002 में फुटपाथ पर सो रहे व्यक्तियों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना के समय बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान शराब के नशे में धुत एसयूवी वाहन चला रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को बरी करने का बंबई हाईकोर्ट का निर्णय निरस्त करने का अनुरोध शीर्ष अदालत से किया है।
न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ के समक्ष महाराष्ट्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट के निर्णय को ‘विकृत’, ‘अनुचित’ और ‘पूरी तरह न्याय का उपहास’ करने वाला करार दिया। अटार्नी जनरल ने कहा कि सलमान खान ही वाहन चला रहे थे और वाहन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में उनके ड्राइवर को ‘पेश’ करने का तथ्य इस घटना के 13 साल बाद ‘सोच विचार’ के लाया गया है।
पीठ ने हालांकि सलमान खान को आज नोटिस जारी नहीं किया बल्कि महाराष्ट्र सरकार की अपील आगे सुनवाई के लिए 12 फरवरी को सूचीबद्ध कर दी क्योंकि न्यायालय पहले खुद आश्वस्त होना चाहता है कि घटना वाली रात गाड़ी कौन चला रहा था।
रोहतगी ने घटनाओं और कुछ गवाहों की गवाहियों का विवरण देते हुए कहा कि खान के अलावा इस गाड़ी में उनके साथ उनका गायक दोस्त कमाल खान और एक सिपाही था और उनके बयानों से स्पष्ट पता चलता है कि यह अभिनेता ही वाहन चला रहा था। अटार्नी जनरल ने कहा कि खान के खून के नमूने में शराब की मात्रा स्वीकृत सीमा से अधिक मिली थी, ये नमूने 12 घंटे बाद लिए गए थे। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार्य तथ्य है कि 2002 में अभिनेता के पास वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था।
रोहतगी ने दिल्ली में कारोबारी संजीव नंदा के हिट एंड रन बीएमडब्लू प्रकरण सहित कई फैसलों का हवाला दिया और सलमान खान को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जान गंवाने वाला व्यक्ति ऊपर से इस बहस को ‘सुन रहा’होगा।
न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ के समक्ष महाराष्ट्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट के निर्णय को ‘विकृत’, ‘अनुचित’ और ‘पूरी तरह न्याय का उपहास’ करने वाला करार दिया। अटार्नी जनरल ने कहा कि सलमान खान ही वाहन चला रहे थे और वाहन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में उनके ड्राइवर को ‘पेश’ करने का तथ्य इस घटना के 13 साल बाद ‘सोच विचार’ के लाया गया है।
पीठ ने हालांकि सलमान खान को आज नोटिस जारी नहीं किया बल्कि महाराष्ट्र सरकार की अपील आगे सुनवाई के लिए 12 फरवरी को सूचीबद्ध कर दी क्योंकि न्यायालय पहले खुद आश्वस्त होना चाहता है कि घटना वाली रात गाड़ी कौन चला रहा था।
रोहतगी ने घटनाओं और कुछ गवाहों की गवाहियों का विवरण देते हुए कहा कि खान के अलावा इस गाड़ी में उनके साथ उनका गायक दोस्त कमाल खान और एक सिपाही था और उनके बयानों से स्पष्ट पता चलता है कि यह अभिनेता ही वाहन चला रहा था। अटार्नी जनरल ने कहा कि खान के खून के नमूने में शराब की मात्रा स्वीकृत सीमा से अधिक मिली थी, ये नमूने 12 घंटे बाद लिए गए थे। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार्य तथ्य है कि 2002 में अभिनेता के पास वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था।
रोहतगी ने दिल्ली में कारोबारी संजीव नंदा के हिट एंड रन बीएमडब्लू प्रकरण सहित कई फैसलों का हवाला दिया और सलमान खान को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जान गंवाने वाला व्यक्ति ऊपर से इस बहस को ‘सुन रहा’होगा।
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