नई दिल्लीः अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है. आमतौर पर हम सब इनकम टैक्स भरने वाले आयकरदाता 31 जुलाई की तारीख याद रखते हैं क्योंकि ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है. हम सभी जुलाई की आखिरी तारीखों में किसी चार्टेड अकाउंटेंट को ढ़ूंढ़ते हैं जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद करे. कई बार तो जुलाई में सीए अपनी फीस इतनी महंगी कर देते हैं कि हमें मजबूरन ऊंची फीस देकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना पड़ता है क्योंकि आखिरी तारीख निकल जाने का डर होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयकर विभाग बहुत पहले से इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग के लिए आईटीआर शुरू कर देता है. जी हां आयकर विभाग ने एसेसमेंट इयर 2016-17 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए आईटीआर शुरू कर दिए हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने नए आईटीआर फॉर्म 30 मार्च से ही नोटिफाई कर दिए हैं और ये 31 जुलाई तक भरे जा सकेंगे.
आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि एसेसमेंट अयर 2016-17 के लिए आईटीआर 6 और आईटीआर 7 समेत सभी आईटीआर ई-फाइलिंग के लिए 2 अप्रैल से उपलब्ध हैं. इस बार कुल 9 आईटीआर फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं जिसमें आईटीआर 1 (सहज), आईटीआर 2, आईटीआर 2ए, आईटीआर 3, आईटीआर 4एस (सुगम), आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7 शामिल हैं.
इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं की मदद के लिए एक टैक्स कैलकुलेटर भी लॉन्च किया है जो टैक्स विभाग की वेबसाइट पर मौजूद होगा, करदाता इस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन प्रोग्राम से अपने टैक्स की सही गणना कर सकते हैं.
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