अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को देशद्रोह के मामले में सशर्त जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हार्दिक को जेल से छूटने के बाद छह महीने गुजरात से बाहर रहना होगा। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद अभी हार्दिक को जेल में ही रहना होगा। एक अन्य मामले में हार्दिक पटेल की जमानत अर्जी लंबित है।
पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल देशद्रोह के मामले में पिछले अक्टूबर से जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि हार्दिक पटेल गुजरात में सत्तासीन बीजेपी के खिलाफ पाटीदार (पटेल) समाज के हिंसक आंदोलन के अगुवा हैं। पिछले साल हिंसक आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान और भीड़ को भड़काने को लेकर उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। पाटीदार समुदाय ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है।
पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल देशद्रोह के मामले में पिछले अक्टूबर से जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि हार्दिक पटेल गुजरात में सत्तासीन बीजेपी के खिलाफ पाटीदार (पटेल) समाज के हिंसक आंदोलन के अगुवा हैं। पिछले साल हिंसक आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान और भीड़ को भड़काने को लेकर उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। पाटीदार समुदाय ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है।
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