नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में चीनी मांझा से दो बच्चों और एक युवक की दर्दनाक मौत के एक दिन बाद दिल्ली सरकार ने कांच मिले मांझा या चीनी मांझा की बिक्री, उत्पादन एवं भंडारण पर रोक लगा दी जबकि इसे लेकर आरोपों का दौर भी शुरू हो गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि अधिसूचना को मंजूरी देने में पर्यावरण सचिव ने सात दिनों का समय लगा दिया।
पर्यावरण सचिव चन्द्राकर भारती द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार सिर्फ धातु या शीशे से मुक्त कपास के बने धागे और प्राकृतिक धागे से पतंग उड़ाने की इजाजत होगी। मसौदा अधिसूचना के अनुसार निर्देशों के उल्लंघन पर पांच साल तक की कैद की सजा या एक लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान होगा।
बहरहाल, एलजी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने मसौदा अधिसूचना को आठ अगस्त को ही स्वीकृति दे दी थी और उसे अगले दिन सरकार को भेज दिया था। एलजी कार्यालय के सूत्रों ने आरोप लगाया कि दिल्ली की आप सरकार ने मसौदा अधिसूचना जारी करने में देर की। सूत्रों ने कहा कि अधिसूचना का अधिक प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि स्वाधीनता दिवस के साथ ही पतंग उड़ाने का मौसम लगभग समाप्त हो जाता है।
सिसोदिया ने कहा कि वह उपराज्यपाल नजीब जंग को लिखकर पर्यावरण सचिव के खिलाफ कर्तव्य निर्वहण में घोर लापरवाही और चीनी मांझा मामले में असंवेदनशीलता दिखाने पर उन पर कार्रवाई के लिए कहेंगे। उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि पर्यावरण सचिव ने अधिसूचना जारी करने में सात दिन लगा दिए जबकि मेरे और पर्यावरण मंत्री के कार्यालय ने नौ अगस्त को मिनटों में इस फाइल को मंजूरी दे दी थी।
Writing to LG requesting him to action against Environment Secretary for gross negligence in duty & insensitiveness in chinese manja case1/3— Manish Sisodia (@msisodia) August 16, 2016
Environment Secretary took 7days to issue notification though file was cleared by my & Env Minster's office within minutes on 9th Aug 2/3— Manish Sisodia (@msisodia) August 16, 2016
Chinese manja and other kite flying thread which is made of glass, sharp material is dangerous. Safety of our citizens is non-negotiable 3/3— Manish Sisodia (@msisodia) August 16, 2016
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि जो भी उन्हें चाहिए था, उन्हें संबंधित अधिकारी से मांगना चाहिए था क्योंकि वह सेवाओं के प्रभारी हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाइलोन, प्लास्टिक और चीनी मांझा और पतंग उड़ाने के लिए ऐसे किसी अन्य धागे की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा जो धारदार हो या शीशा, धातु या किसी वस्तु से उसे धारदार बनाया गया हो। दिल्ली के पर्यावरण विभाग ने अपनी मसौदा अधिसूचना पर आमजन की सलाह और आपत्तियां आमंत्रित की है और कहा है कि वे इसे 60 दिन के अंदर दें जिसके बाद एक अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
15 अगस्त को तीन साल की सांची गोयल फिल्म देख कर अपने मां-बाप के साथ लौट रही थी, तभी रानी बाग इलाके में जब वह अपनी कार की खुली सनरूफ से देख रही थी, पतंग के धागे से उसकी गर्दन कट गई। वहीं साढ़े चार साल के एक बच्चे और 22 साल के एक युवक की भी गला कटने से मौत हो गई जबकि दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर इस तरह की एक अन्य घटना में घायल हो गया।
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