उद्योग एवं व्यावसाय के पक्ष में लिए गए एक और निर्णय के तहत केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 24 मार्च को अथवा इससे पहले लिये गये ई-वे बिलों जिनकी वैघता अवधि 20 मार्च से 15 अप्रैल 2020 के बीच होने वाली थी उनकी वैधता अवधि को भी बढ़ा दिया है।
इसके साथ ही सरकार ने उद्योग एवं व्यापार की सुविधा में लिये गये एक और फैसले में उद्योग एवं व्यावसाय को जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान की इलेक्ट्रानिक वेरीफिकेशन कोड (ईवीसी) के जरिये सत्यापित करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति 30 जून तक के लिये दी गई है।
डिजिटल हस्ताक्षर की जरूरत को देखते हुये मासिक जीएसटी रिटर्न फाइल करने और कर भुगतान में हो रही देरी को देखते हुये सरकार ने कारोबारियों को ईवीसी के जरिये ही रिटर्न को सत्यापित करने की अनुमति दे दी है।
Notification No. 41/2020-Central Tax issued to extend the time limit for furnishing of Annual Return and Reconciliation Statement for the Financial Year 2018-19 till 30th September, 2020.
— CBIC (@cbic_india) May 6, 2020
Notification Link:- https://t.co/m4TJOC6Qb5
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