इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट से आउट आफ टर्न प्रमोशन पाने के लिए कतार में लगे पुलिस विभाग के कांस्टेबिलों, दरोगाओं और इंस्पेक्टरों को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने सरकार की सात जून 2014 की उस नीति को सही ठहराया है, जिसमें अदम्य साहस और वीरता के लिए तीन फरवरी 1994 के आउट आफ टर्न प्रमोशन संबंधी कार्यालय आदेश को खत्म कर दिया गया था। आगे पढ़िए, कोर्ट ने क्या कहा?...
-चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने सुनाया फैसला।
-यूपी सरकार की विशेष अपीलों को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
-कोर्ट ने कहा कि आला अफसरों की संस्तुति से ही प्रमोशन या नियुक्ति का हक नहीं।
सरकार ने क्या कहा?
-सरकार ने कहा कि उसने सात जून 2014 को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देना बंद कर दिया है।
-नियुक्ति सिर्फ इस आधार पर नहीं दी जा सकती कि अनुमोदन पहले से किया गया।
जस्टिस दिनेश गुप्ता कैट के सदस्य नियुक्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस दिनेश गुप्ता केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) इलाहाबाद के न्यायिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद से वह 65 वर्ष की आयु तक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। उन्हें आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर कैट इलाहाबाद में पदभार ग्रहण करने को कहा गया है।
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