बदायूं (यूपी). बदायूं के बिल्सी इलाके में दो सिपाहियों की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों गढोली गांव के एक घर में डीजे को बंद कराने गए थे। एक सिपाही के रोकने पर परिवार ने उनपर फावड़े और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। एक सिपाही की गुरुवार को ही मौत हो गई थी, जबकि उसके साथी ने शनिवार को दम तोड़ा। बोर्ड एग्जाम को लेकर गांववालों ने पुलिस से की थी शिकायत...
- मामला गुरुवार का है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है।
- गांव गढोली का रहने बाला जगतपाल अपने घर में तेज आवाज में डीजे बजाता था।
- गुरुवार को यूपी बोर्ड एग्जाम का पहला दिन था। बच्चों को पढ़ने में दिकक्त न हो, इसलिए गांववालों ने इसकी शिकायत थाने में दी।
- उसी रात सिपाही शमीम और भीमसेन जगतपाल के घर पहुंचे और डीजे बजाने से मना किया।
- इससे गुस्साए जगतपाल, उसकी बीवी और दो बेटियों ने दोनों सिपाहियों पर कुल्हाड़ी और फावड़े से हमला कर दिया।
- डॉक्टरों ने दोनों सिपाहियों को बरेली रेफर कर दिया। गुरुवार की रात शमीम की मौत हो गई। शुक्रवार को पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ शमीम को आखिरी विदाई दी गई। शनिवार को भीमसेन की भी मौत हो गई।
क्या कहती है पुलिस?
- बरेली जोन के आईजी विजय सिंह मीना ने बताया, "अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई हैं। मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें बनाई गई हैं।"
- सौमित्र यादव एसएसपी बदायूं ने कहा, घटना के बाद से चार आरोपी से फरार हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।"
क्या हैं कानून?
- ये मामला 144 सीआरपीसी के सेक्शन में आता है। इसका उल्लंघन करने पर पुलिस 188 आईपीसी में कार्रवाई करके आरोपी को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। इसमें एक से 6 महीने तक की सजा और 200 रुपए 1000 रुपए तक पेनाल्टी का नियम है।
- शांति भंग की स्थिति में पुलिस 151 में भी गिरफ्तार करके कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश कर सकती है। शांति भंग या कानून व्यवस्था खराब पर 15 दिन की जेल हो सकती है। इस ऑर्डर की किसी भी मजिस्ट्रेट के यहां अपील नहीं होती है। बाद में सुनवाई होने पर एक महीने की सजा और एक हजार रुपए तक की पेनाल्टी का नियम है।
COMMENTS