नई दिल्ली। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी के दावे के लिए अब जल्द ही गैस उपभोक्ताओं को आयकर रिटर्न की प्रति दाखिल करनी होगी। आयकर रिटर्न की यह प्रति हर साल दाखिल करने का नियम बनाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय ने सीटीबीटी से कहा है कि वह सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं के आयकर रिटर्न को आयकर अधिनियम से जोड़े ताकि दस लाख रुपए की ज्यादा आय वाले लोगों के नाम गैस सब्सिडी से हटाए जा सके।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसम्बर में केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि 10 लाख से ज्यादा वार्षिक आय वाले लोगों को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इस घोषणा का क्रियान्वयन आय के स्व- घोषित आधार किया जाना था। पर कुछ ही लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है। सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के मार्केंटिंग हेड को इस संदर्भ में पत्र लिखा है।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसम्बर में केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि 10 लाख से ज्यादा वार्षिक आय वाले लोगों को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इस घोषणा का क्रियान्वयन आय के स्व- घोषित आधार किया जाना था। पर कुछ ही लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है। सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के मार्केंटिंग हेड को इस संदर्भ में पत्र लिखा है।
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