नई दिल्ली: सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय को दो साल बाद जेल से छुट्टी मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए पूर्ण जमानत के लिए कुछ शर्त रखी हैं. सुब्रत रॉय फिलहाल अपनी मां के निधन की वजह से जेल से बाहर है. 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को उनकी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए 4 सप्ताह की पैरोल प्रदान की थी. लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम ज़मानत भी दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की कस्टडी पैरोल की अवधि को 11 जुलाई तक इस शर्त पर बढ़ाया है कि वह 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराएं. अगर वह 11 जुलाई तक वह 200 करोड़ रुपये जमा कराते हैं तो इस अवधि को आगे 4 अगस्त तक 300 करोड़ रुपये देने की शर्त पर बढ़ाया जा सकता है.
मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. आपको बता दें सुब्रत ऱॉय पर निवेशकों के 36 हजार करोड़ रुपए न लौटा पाने का आरोप है. सेबी का कहना था कि उन्होंने गलत तरीके से पैसे जुटाए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की कस्टडी पैरोल की अवधि को 11 जुलाई तक इस शर्त पर बढ़ाया है कि वह 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराएं. अगर वह 11 जुलाई तक वह 200 करोड़ रुपये जमा कराते हैं तो इस अवधि को आगे 4 अगस्त तक 300 करोड़ रुपये देने की शर्त पर बढ़ाया जा सकता है.
मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. आपको बता दें सुब्रत ऱॉय पर निवेशकों के 36 हजार करोड़ रुपए न लौटा पाने का आरोप है. सेबी का कहना था कि उन्होंने गलत तरीके से पैसे जुटाए थे.
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