कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को रियायतों के साथ अगले दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा की। तीसरा चरण 17 मई तक लागू रहेगा। ग्रीन जोन को राहत देते हुए ज्यादातर गतिविधियां शुरू करने को कहा गया है। ऑरेंज और रेड जोन में भी छूट का दायरा बढ़ा है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में दो दिनों से चल रहे मंथन के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। आर्थिक गतिविधियों की जरूरत को देखते हुए छूट का ऐलान भी किया गया है।
दिल्ली रेड जोन में : लॉकडाउन के दूसरे चरण की अवधि पूरी होने से ठीक पहले देश के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों की सूची जारी की गई थी। सभी राज्यों को सूची केसाथ आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे हैं। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। गुरुग्राम और गाजियाबाद ऑरेंज जोन में हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश के 19, बिहार के पांच, हरियाणा के दो, जबकि झारखंड और उत्तराखंड के एक-एक जिले को रेड जोन घोषित किया गया है।
ऑरेंज जोन में छूट (एनसीआर में नहीं)
टैक्सी और कैब के संचालन की अनुमति। एक ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर ही रहेगा।
जिले के अंदर आवाजाही होगी चार पहिया वाहन में केवल दो यात्री सफर कर सकते हैं।
ग्रीन जोन में छूट (गुरुग्राम, गाजियाबाद)
बसों के संचालन में छूट, लेकिन एक बस में 50% यात्री को ही बैठने की अनुमति है
सभी तरह की गतिविधि को अनुमति, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी
ससार्वजनिक आयोजन की अनुमति जरूरी। सीमित लोग शामिल होंगे
रेड जोन में छूट (दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा)
सभी उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्ठे चालू रहेंगे
बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटेल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेंगी
ई-कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति दी जाती है
यह पाबंदी बरकरार
रेड जोन में दोपहिया वाहनों के मामले में दोहरी सवारी प्रतिबंधित होगी। साइकल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कैब पर रोक
शहरी क्षेत्रों में दुकानें, गैर-जरूरी सामानों के लिए मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में अनुमति नहीं है
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