केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों का ऐलान कर दिया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर चार स्लैब वाले जीएसटी की घोषणा की.आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाले सामान पर सबसे कम यानी 5 फीसदी टैक्स लगेगा. आम आदमी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्यान्नों समेत सीपीआई बास्केट की 50 फीसदी चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. दूसरे सामानों पर 12 और 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. लग्जरी सामान और तंबाकू उत्पादों पर 28 फीसदी टैक्स के अलावा सेस यानी उपकर भी लगेगा. इसके साथ इनपर स्वच्छ ऊर्जा उपकर के अलावा एक और उपकर लगाया जाएगा जिससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये किया जाएगा.
जीएसटी दरें लागू होने पर कुछ सामान सस्ते हो जाएंगे तो कुछ महंगे होंगे. जीएसटी की दरें एक अप्रैल, 2017 से लागू होंगी.
सस्ता:
अनाज, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वाशिंग मशीन
महंगा:
लग्जरी कारें, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स
क्या है जीएसटी
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है. जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लगाया जाता है. जहां जीएसटी लागू नहीं है, वहां वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग टैक्स लगाए जाते हैं. सरकार अगर इस बिल को 2016 से लागू कर देती तो हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह एक ही टैक्स लगेगा.
जो कहा, वो हुआ पक्का
जीएसटी लागू होने से सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा. पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही टैक्स चुकाना होगा. यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही रहेगी. जैसे कोई कार अगर आप दिल्ली में खरीदते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है, वहीं किसी और राज्य में उसी कार को खरीदने के लिए अलग कीमत चुकानी पड़ती है. इसके लागू होने से कोई भी सामान किसी भी राज्य में एक ही रेट पर मिलेगा.
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