लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार पहिया व दो पहिया वाहनों पर पदनाम का दुरुपयोग करने, अवैध तरीके से वाहनों पर बत्तियां लगाने तथा नंबर प्लेट पर पुलिस, प्रेस, एडवोकेट व राज्य विधि अधिकारियों जैसे तमाम पदों के लिखने पर आपत्ति व्यक्त की है। न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह स्पष्ट करें कि राज्य में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डा. डीवाई चन्द्रचूड़ व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने इविवि के विधि के छात्र अग्निवेश व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। न्यायालय ने परिवहन विभाग से कहा है कि वह इस आशय का प्रचार-प्रसार करे कि कोई व्यक्ति चाहे जितना उच्च पदस्थ क्यों न हो, मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करता पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट्स की व्यवस्था अमल में न होने से लोग अपने वाहनों पर पद नाम लिखकर व बत्तियां लगाकर दुरुपयोग कर रहे हैं। आरोप लगाया गया कि अपराधी भी अपने वाहनों पर एडवोकेट, पुलिस लिखकर घूम रहे हैं। इसी प्रकार का आरोप न्यायिक सेवा, प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों पर लगाया गया है। यह भी कहा गया कि महत्वपूर्ण विभाग से जुड़े अधिकारियों के रिश्तेदार भी अपने वाहनों पर विभाग का नाम लिखकर अवैध रूप से घूम रहे हैं।
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