अदालत ने राज्य सरकार की ओर से मुकदमा वापस लेने की अर्जी को स्वीकार करते हुए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आरोप विमुक्त कर दिया. स्थानीय अदालत ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद के खिलाफ दायर एक और मामले को बुधवार को बंद कर दिया.
गत 19 जनवरी को पटना की एक अदालत ने पिछले वर्ष 27 जुलाई को आयोजित राजद की बंदी के दौरान उपद्रव करने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने को लेकर लालू और उनके दो पुत्रों सहित 262 अन्य के खिलाफ दायर एक मामले को राज्य सरकार के वापस लिए जाने के आग्रह को स्वीकार कर लिया था.
न्यायिक दंडाधिकारी गायत्री कुमार ने लालू के खिलाफ लोक अभियोजक के अनुरोध पर वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान पटना जिला के परसा बाजार थाना में दर्ज एक मामले को बुधवार को बंद किए जाने का निर्देश दिया.5 अपैल 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र अंतर्गत परसा बाजार थाना इलाके में राजद प्रमुख द्वारा अपने एक रोड शो की फोटोग्राफी करने से रोके जाने पर फुलवारीशरीफ की अंचल अधिकारी सुनीता प्रसाद के बयान पर उक्त मामला दर्ज कराया गया था तथा इस मामले में पुलिस द्वारा 27 मई 2015 को आरोपपत्र अदालत के समक्ष पेश किया गया था.लालू की बड़ी पुत्री मीसा भारती ने पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से उक्त चुनाव लड़ी था, पर वह भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय पेयजल राज्य मंत्री रामकृपाल यादव के हाथों पराजित हो गयी थीं.
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